CBI कोर्ट ने निलंबित पंजाब DIG के खिलाफ रोज़ाना सुनवाई की अर्ज़ी खारिज की
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 27 मई: चंडीगढ़ में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की एक विशेष अदालत ने एजेंसी की उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया है, जिसमें निलंबित पंजाब पुलिस DIG भुल्लर और उनके साथी कृष्णानु शारदा से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में रोज़ाना सुनवाई की मांग की गई थी।
मिली जानकारी के अनुसार, CBI ने इस हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामले में रोज़ाना सुनवाई का अनुरोध करते हुए विशेष अदालत का रुख किया था। एजेंसी ने तर्क दिया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसके जल्द निपटारे के लिए लगातार सुनवाई ज़रूरी है।
हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विशेष CBI अदालत ने आरोपियों के खिलाफ "रोज़ाना सुनवाई" की मांग वाली अर्ज़ी को खारिज कर दिया।
निलंबित DIG और उनके साथी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने भुल्लर के खिलाफ पहले ही विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी।
CBI के अनुरोध को अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद, अब यह मामला सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेगा और सुनवाई अदालत की नियमित कार्यवाही के अनुसार तय तारीखों पर ही होगी।
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