पंजाब : मेडिकल स्टोर चलाने वालों के लिए अलर्ट! आदेश तोड़ा तो सीधा एक्शन
महक अरोड़ा
गुरदासपुर | जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोरों और फार्मेसियों की निगरानी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने धारा 152 (धारा 133 सी.आर.पी.सी.) के तहत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में चल रहे सभी मेडिकल स्टोरों और फार्मेसियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आने वाली दुकानों पर नियंत्रण, पारदर्शिता और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश का पालन न करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला ड्रग कंट्रोल और सीडब्ल्यूपीओ करेंगे निगरानी
उन्होंने बताया कि जिला ड्रग कंट्रोल विभाग और सीडब्ल्यूपीओ समय-समय पर इन दुकानों की जांच करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कैमरे लगे हैं या नहीं। जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी संचालक इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
MA
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