हरियाणा में भाग-2 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाई गई
हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों की सेवा अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। ये सभी कर्मचारी राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में लंप सम वेतन पर नियुक्त हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक, सेवा विस्तार उन्हीं शर्तों के अधीन मान्य होगा जो 25 मार्च 2025 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) द्वारा जारी मेमोरेंडम में उल्लेखित हैं।
पहले भी मिला था तीन महीने का विस्तार
इससे पहले सरकार ने इन कर्मचारियों की सेवाओं को 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया था। यह आदेश 28 फरवरी 2025 को जारी हुआ था। अब इस नई घोषणा के बाद कर्मचारियों को एक और तिमाही तक नौकरी की गारंटी मिल गई है।
क्या होगा फायदा?
इस फैसले से राज्य भर में हजारों अनुबंधित कर्मचारियों को फायदा होगा और सरकार के कामकाज में भी सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी। खासतौर पर उन विभागों में जहां रोजमर्रा की सेवाएं इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे चल रही हैं।
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