बड़ी ख़बर : पंजाब के इस जिले मे 8 घंटे रहेगा ब्लैकआउट, रौशनी देने वाले उपकरण चलाने के लिए सख्त किया मना
महक अरोड़ा
8 मई 2025 : भारत-पाकिस्तान सीमा पर बने तनावपूर्ण हालात के चलते पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत आज 8 मई से हर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट लागू किया गया है। यह फैसला केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में आसानी हो।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ब्लैकआउट के दौरान आम नागरिकों के घरों में न तो बिजली जलाई जाएगी और न ही इनवर्टर या कोई अन्य रौशनी देने वाला उपकरण चलाया जा सकेगा। इसके अलावा रात के समय सड़कों पर वाहन चलाते समय भी हेडलाइट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जेल और अस्पतालों को दी गई विशेष छूट, लेकिन रोशनी की एक किरण भी बाहर न जाए
गुरदासपुर की केंद्रीय जेल और अस्पतालों को इस आदेश से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि रात के समय खिड़कियां पूरी तरह बंद रखी जाएं और रोशनी को इस तरह ढंका जाए कि बाहर न दिखे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर उठाया गया है और जिलेवासियों से सहयोग की अपील की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
MA
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