1.08 करोड़ मुआवजा घोटाले में तीन आरोपी गिरफ्तार, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद असली लाभार्थियों को नहीं मिला पैसा
बाबूशाही ब्यूरो
पंचकूला/चंडीगढ़, 25 जून 2025। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) रोहतक ने 1.08 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घोटाला बहादुरगढ़ की अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे को लेकर सामने आया है।
गिरफ्तार आरोपी
ACB ने सबसे पहले 24 जून को सोनू पटवारी (एच.के.आर.एन.), जो एचएसआईआईडीसी कार्यालय, सेक्टर-17, बहादुरगढ़ में तैनात था, को गिरफ्तार किया। इसके बाद देर रात आरोपी कुलवंत पटवारी (कार्यालय डीआरओ कम एलएसी, झज्जर) और एक निजी व्यक्ति सुनील पुत्र ईश्वर सिंह, निवासी गांव पुखरपुर, तहसील मानेसर, जिला गुरुग्राम को गिरफ्तार किया गया।
हाईकोर्ट ने बढ़ाया था मुआवजा
शिकायतकर्ता के अनुसार, गांव कसार (बहादुरगढ़, जिला झज्जर) की भूमि को वर्ष 2003 में एचएसआईआईडीसी द्वारा अधिग्रहित किया गया था। उचित मुआवजा न मिलने पर भूमि मालिकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 6 नवंबर 2015 को भूमि मालिकों के पक्ष में मुआवजा बढ़ोतरी का आदेश दिया था।
फर्जीवाड़े से ट्रांसफर किए पैसे
हालांकि, आरोपियों ने असली मालिकों को मुआवजा राशि न देकर, मिलीभगत कर 1,08,74,568 रुपये की राशि को अवैध रूप से सुनील के नाम बैंक खाता संख्या 9170110077746892 (शाखा सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़) में ट्रांसफर करवा दिया।
एसीबी ने दर्ज किया केस
इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक ने 26 मई 2025 को अभियोग संख्या 14 दर्ज किया। इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(c) सहपठित 13(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
तफ्तीश जारी, और गिरफ्तारी संभव
ACB अधिकारियों के अनुसार, इस घोटाले में अन्य सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को आज झज्जर की अदालत में पेश किया जाएगा।
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