पीसीए के सीईओ दीपक शर्मा को दोहरी नौकरी में गड़बड़ी के लिए इस्तीफा देने का निर्देश
Babushahi Network
चंडीगढ़ / मोहाली, 16 फरवरी 2026:
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दीपक शर्मा को एथिक्स ऑफिसर-कम-ओम्बड्समैन जस्टिस जसपाल सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश 13 फरवरी 2026 को पारित किया गया।
यह मामला पीसीए के आजीवन सदस्य राकेश हांडा द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद सामने आया। शिकायत में वित्तीय अनियमितताओं, हितों के टकराव, नियुक्तियों में गड़बड़ी, खिलाड़ी चयन में हस्तक्षेप तथा पीसीए की संपत्ति के दुरुपयोग जैसे आरोप लगाए गए थे।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेजी साक्ष्य देखने के बाद ओम्बड्समैन ने अधिकांश आरोपों को निराधार पाया। खिलाड़ी चयन में हस्तक्षेप, नियुक्तियों में अनियमितता तथा पीसीए की इनोवा कार के दुरुपयोग संबंधी आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया।
हालांकि, दोहरी नियुक्ति (ड्यूल एम्प्लॉयमेंट) के मामले में आरोप सिद्ध पाया गया। आदेश में कहा गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान दीपक शर्मा ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और पंजाब स्टेट हाउसिंग फेडरेशन (हाउसफेड) दोनों से एक साथ वेतन प्राप्त किया। इस तथ्य का उचित खुलासा नहीं किया गया, जिसे प्राधिकरण ने तथ्यों की गलत प्रस्तुति और वित्तीय लाभ प्राप्त करने का कृत्य माना।
कार्यवाही के दौरान दीपक शर्मा ने इस्तीफा देने की इच्छा भी जताई। इसे ध्यान में रखते हुए ओम्बड्समैन ने उन्हें 18 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक बिना शर्त इस्तीफा देने के लिए तीन कार्य दिवस का समय दिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर इस्तीफा नहीं दिया जाता या सशर्त इस्तीफा दिया जाता है, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से सीईओ पद से हटाया हुआ माना जाएगा। इस्तीफा स्वीकार होने की स्थिति में उन्हें सेवा अवधि के दौरान अर्जित लाभ प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।
साथ ही, पीसीए एपेक्स काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि सीईओ कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए अंतरिम व्यवस्था की जाए। यह आदेश केवल संबंधित पक्षों तक सीमित रहेगा।
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