हरियाणा सरकार का आदेश: सभी सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने पर रोक
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ, 8 मई 2025 – हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, उपक्रम और विश्वविद्यालयों के सभी कर्मचारी अपने संबंधित मुख्यालय/स्टेशन को नहीं छोड़ सकेंगे। यह निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
सरकार के इस आदेश का पालन सभी प्रशासनिक सचिव, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, महालेखाकार (A&E/ऑडिट), राज्य के सभी मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष, बोर्डों/निगमों के प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रशासक, सभी उपायुक्त, और उपमंडल अधिकारी (सिविल) सुनिश्चित करेंगे।
मानव संसाधन विभाग के अधीक्षक द्वारा जारी किए गए इस आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है कि इसका सख्ती से पालन किया जाए।
यह आदेश हरियाणा सरकार के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।
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