पंचकूला में हर शाम 7 बजे से सभी बाहरी लाइटें बंद रखने का आदेश
बाबूशाही ब्यूरो
पंचकूला, 9 मई 2025:
जिला प्रशासन ने पंचकूला में सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, सभी सरकारी एवं निजी भवनों, बैंकों, एटीएम, खेल परिसर, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, गोल्फ क्लब, बाजारों की दुकानों, पार्क, विज्ञापन बोर्ड, शराब की दुकानें, स्क्रीनिंग प्लांट, माइनिंग साइट्स, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सड़कों और पुलों पर लगी बाहरी लाइटों को प्रतिदिन शाम 7 बजे से बंद करने का आदेश जारी किया है।
जिला उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के प्रमुख बिंदु:
आदेश का पालन सभी मालिक, केयरटेकर, लाइसेंसधारी, पट्टेदार, सार्वजनिक प्राधिकरण, और सरकारी व निजी इमारतों के निवासी सुनिश्चित करेंगे।
बाहरी लाइटों के साथ-साथ डिस्प्ले बोर्ड की लाइटें भी शाम 7 बजे से बंद रखनी होंगी।
आंतरिक लाइटें भी उस समय बंद की जाएंगी जब सायरन बजाए जाएंगे।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (DIPRO), पंचकूला को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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