Himachal Pradesh: इस साल 14 मई के बाद हुई हर भर्ती जॉब ट्रेनी स्कीम में, कार्मिक विभाग ने निर्देश जारी कर स्पष्ट की स्थिति
किसी विभाग ने रिक्विजिशन भेज दी है, तो संशोधित करने के निर्देश
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 23 जुलाई 2025 :
सरकारी विभागों में नौकरी के लिए नई जॉब ट्रेनी स्कीम नोटिफाई होने के बाद कार्मिक विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। भर्तियों से संबंधित आगामी प्रक्रिया क्या रहेगी, यह इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है।
कार्मिक विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार ने 20 फरवरी, 2025 से लागू किए गए हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्पलाइज एक्ट के कारण कांट्रैक्ट पॉलिसी को हटा दिया था, इसलिए तब तक कांट्रैक्ट के तहत नियुक्त या विज्ञापित किए गए पदों को ट्रेनी में कन्वर्ट किया गया था। यह ट्रेनी पॉलिसी कांट्रैक्ट की तरह की ही शर्तों वाली थी। इसमें दो साल की अवधि के बाद कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। जहां कांट्रैक्ट का एग्रीमेंट हुआ है, वहां ट्रेनी एग्रीमेंट करने के निर्देश थे, लेकिन यह व्यवस्था 14 मई, 2025 तक विज्ञापित या रिक्विजिशन में भेजे जा चुके पदों के लिए थी।
कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य सरकार ने 19 जुलाई, 2025 को जॉब ट्रेनी स्कीम नोटिफाई कर दी है, जो ग्रुप ए, बी और सी के कैडर के लिए सरकारी विभागों में लागू है। इसलिए 14 मई, 2025 के बाद सभी नियुक्तियों और भर्तियां इसी स्कीम के तहत होंगी। यदि किसी विभाग ने 14 मई, 2025 के बाद अब तक अप्वाइंटिंग अथॉरिटी या भर्ती एजेंसी को कोई रिक्विजिशन भेजी है, तो उसे जॉब ट्रेनी स्कीम के मुताबिक संशोधित करना होगा। भर्ती की इस नीति में किसी भी तरह का बदलाव सरकार गंभीरता से लेगी। (SBP)
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