हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: BBMB के काम में पंजाब सरकार और पुलिस नहीं डाल सकेंगी टांग
महक अरोड़ा
6 मई 2025 : हरियाणा को पानी देने के मुद्दे और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के रोज़मर्रा के कामकाज में बाधा डालने पर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस अब BBMB या लोहेड कंट्रोल रूम जैसे जल नियंत्रण दफ्तरों के काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगी।
BBMB की गतिविधियों में कोई रोक-टोक नहीं चलेगी
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि BBMB और उससे जुड़े सभी कार्यालयों की दैनिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के चलनी चाहिए। पंजाब सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह इनकी कार्यप्रणाली में कोई दखल दे या आदेश थोपे।
केंद्रीय गृह सचिव की मीटिंग के आदेश मानने होंगे
कोर्ट ने 2 मई को हुई उस अहम बैठक का भी ज़िक्र किया जिसमें केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर फैसले हुए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब को इन फैसलों का पालन करना ही होगा, इससे पीछे नहीं हट सकता।
शिकायत है तो जाएं केंद्र सरकार के पास
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पंजाब को कोई शिकायत है, कोई असहमति है, तो वह BBMB के काम में अड़ंगा लगाने की बजाय सीधे केंद्र सरकार से बात करे। संस्थागत कामकाज में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
MA
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