US जाने का है प्लान? रुकिए! Passport पाने का बदल गया है तरीका, पढ़ें पूरी ख़बर!
Babushahi Bureau
नई दिल्ली | 8 अगस्त, 2025 : संयुक्त राज्य अमेरिका (US) ने भारतीय आवेदकों के लिए पासपोर्ट और वीजा डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। 1 अगस्त, 2025 से लागू हुए नए नियम के तहत, कोई भी तीसरा व्यक्ति (Third Party) आवेदक की जगह पर पासपोर्ट या वीजा के कागजात नहीं ले पाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला यात्रा दस्तावेजों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लिया गया है।
क्या है नया नियम?
इस नए सिस्टम के तहत, सभी भारतीय आवेदकों को अपना पासपोर्ट या वीजा पैकेट अमेरिकी दूतावास (US Embassy) या वाणिज्य दूतावास (Consulate) से व्यक्तिगत रूप से यानी खुद जाकर लेना होगा।
18 साल से कम उम्र वालों के लिए खास नियम
नाबालिगों (18 साल से कम) के डॉक्यूमेंट्स सिर्फ उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ये कागजात दिखाने होंगे:
1. दोनों माता-पिता द्वारा साइन किया हुआ ओरिजिनल सहमति पत्र (स्कैन या ईमेल की हुई कॉपी नहीं चलेगी)।
2. दोनों माता-पिता के पते वाले भारतीय सरकारी फोटो पहचान पत्र की एक साफ फोटोकॉपी।
3. पहचान के सबूत के तौर पर आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल का आईडी कार्ड।
Home Delivery का विकल्प भी मौजूद
जो आवेदक किसी कारणवश खुद जाकर डॉक्यूमेंट्स नहीं ले सकते, उनके लिए एक और विकल्प दिया गया है। वे ₹1,200 प्रति व्यक्ति का शुल्क देकर इसे अपने घर या ऑफिस के पते पर डिलीवरी कराने का अनुरोध कर सकते हैं।
Documents लेने के लिए क्या लाना होगा?
1. वयस्कों (Adults) के लिए:
1.1 अपना ओरिजिनल और वैध भारतीय सरकारी फोटो पहचान पत्र (जिस पर पता लिखा हो)।
1.2 उसी आईडी की एक फोटोकॉपी।
1.3 अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी (इससे प्रक्रिया तेज करने में मदद मिलेगी)।
2. नाबालिगों (Minors) के लिए:
2.1 बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी कार्ड।
2.2 माता-पिता/अभिभावक का ओरिजिनल और फोटोकॉपी वाला सरकारी आईडी कार्ड।
2.3 माता-पिता का ओरिजिनल सहमति पत्र और उनके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी।
ये सभी नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
MA