Himachal Pradesh: स्टडी लीव-विदेश यात्रा के लिए अब सरकार की अनुमति जरूरी, अप्रैल 2007 के आदेश निरस्त
जल शक्ति विभाग ने बनाई नई व्यवस्था, अप्रैल 2007 के आदेश निरस्त
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 23 फरवरी 2026 :
जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को स्टडी लीव से लेकर विदेश यात्रा के लिए अब पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। विभाग में शक्तियों के प्रत्यायोजन से जुड़ा वर्ष 2007 का आदेश निरस्त कर नई व्यवस्था को लागू कर दिया है।
इसके तहत अब अधीक्षण और अधिशाषी अभियंता से जुड़े महत्त्वपूर्ण मामलों को अब सीधे सरकार को भेजना अनिवार्य होगा। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव महिपाल वर्मा की ओर से इस संबंध में प्रमुख अभियंता को निर्देश दिए गए हैं। सरकार की ओर से बनाई नई व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं की अर्जित अवकाश (अर्नड लीव) के मामलों में संबंधित नियंत्रक अधिकारी की सिफारिश के बाद ही प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। इसी प्रकार जल शक्ति विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के स्टडी लीव के मामलों को भी सरकार के पास रखा जाएगा।
इसके लिए सरकार के वित्त विभाग की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। निर्देशों के तहत निजी क्षमता में विदेश जाने की अनुमति भी अब सीधे सरकार से लेनी होगी। इसके अलावा राज्य के भीतर या हिमाचल से बाहर भारत में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रायोजित करने के मामलों में भी सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े मामलों में एक समान नीति लागू करने और महत्त्वपूर्ण फैसलों पर सरकार की सीधी निगरानी रखने के लिए अलग से कमेटी बनाएगी। (SBP)
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