Himachal News: हिमाचल में अब प्ले स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग से संबद्धता अनिवार्य, 5,000 रुपये होगी पंजीकरण फीस
बाबूशाही ब्यूरो
धर्मशाला, 22 मई 2025 : हिमाचल प्रदेश में अब प्ले स्कूलों को संचालन के लिए शिक्षा विभाग से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबद्धता के लिए स्कूल प्रबंधन को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जिसकी फीस 5,000 रुपये तय की गई है। इसके अतिरिक्त हर वर्ष संबद्धता के नवीनीकरण के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा।
संबद्धता प्राप्त करने के लिए प्ले स्कूलों को भवन, आधारभूत ढांचा, योग्य शिक्षक और विद्यार्थियों को दी जाने वाली आवश्यक सुविधाओं सहित विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानदंड पूरे करने होंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद स्कूल प्रबंधन को संबंधित दस्तावेज अपने क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के कार्यालय में ऑफलाइन जमा कराने होंगे।
दस्तावेजों की जांच और स्थल निरीक्षण के बाद खंड अधिकारी की संस्तुति पर ही स्कूल को संबद्धता प्रदान की जाएगी।
उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा, अजय सिंह संबयाल ने बताया कि राज्य में प्ले स्कूलों को एक व्यवस्थित मान्यता प्रणाली के तहत लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। (SBP)
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