मोहाली को अगले आदेश तक ड्रोन नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया
हर्षबाब सिद्धू
एसएएस नगर (पंजाब), 8 मई, 2025 – एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के तहत, एसएएस नगर (मोहाली) के जिला प्रशासन ने 8 मई, 2025 से अगले आदेश तक पूरे जिले को अनधिकृत ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के लिए “नो फ्लाइंग जोन” घोषित कर दिया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जारी आदेश का उद्देश्य गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए ड्रोन के दुरुपयोग को रोकना है।
निर्देश के अनुसार, पूरे जिले में बिना उचित अनुमति के किसी भी ड्रोन या यूएवी का संचालन सख्त वर्जित है।
प्राधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल पुलिस, अर्धसैनिक बल, भारतीय वायु सेना, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) तथा अन्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं के कर्मियों को ही इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नो-फ्लाई ऑर्डर का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे की जानकारी और अपडेट के लिए, जनता को जिला प्रशासन के आधिकारिक चैनलों का पालन करने की सलाह दी जाती है।
Kk
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