हरियाणा में सिविल डिफेंस रूल होंगे लागू: उच्च स्तरीय कमेटी का गठन
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 10 मई। हरियाणा सरकार ने राज्य में सख्ती से सिविल डिफेंस रूल लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 23 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष हरियाणा के मुख्य सचिव होंगे, जबकि फाइनेंस कमिश्नर को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी CID, एसपी रेलवे आदि को भी समिति में शामिल किया गया है।
गृह विभाग की एसीएस, डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना और आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों को उन्नत बनाना है। समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर होंगी, जिनमें आवश्यक निर्णय और योजनाएं बनाई जाएंगी।
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**रोडवेज बस सेवा बंद:**
हरियाणा रोडवेज की जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई क्षेत्रों में जाने वाली बस सेवाओं को फिलहाल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा और अन्य आवश्यक कारणों से यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले संबंधित अधिकारियों से स्थिति की पुष्टि कर लें।
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**हरियाणा सरकार के बड़े फैसले:
हरियाणा सरकार ने राज्य में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं:
* डॉक्टरों, फायर ब्रिगेड, पुलिस और शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
* सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 25% बेड रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है।
* राज्य के 7500 गाँवों में अगले 48 घंटे के भीतर सायरन लगाने का निर्देश जारी किया गया है।
* स्कूलों और कॉलेजों में अनिश्चितकालीन छुट्टियाँ घोषित की गई हैं।
* आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक जिले को 5 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग की जाएगी। सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सीमा से अधिक खर्च की अनुमति नहीं होगी।
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*हरियाणा सरकार ने जारी की एडवाइजरी:
राज्य में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने सभी डीसी (Deputy Commissioner) और डीएफएससी (District Food Supply Controller) को निर्देश दिए हैं कि वे कड़ी निगरानी रखें ताकि किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाजारी न हो।
गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य में खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य दैनिक जरूरतों की कोई कमी नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है, और यदि आवश्यक हुआ तो नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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