पंचकूला में नाबालिग बेटे के अपहरण और बुजुर्ग पिता पर हमले का मामला गरमाया, हाईकोर्ट ने पुलिस को 4 जून तक पेश करने का आदेश
रमेश गोयत
पंचकूला, 29 मई 2025:
पंचकूला के सेक्टर-20 में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। एक महिला ने अपने नाबालिग बेटे के अपहरण और बुजुर्ग पिता पर केमिकल स्प्रे कर हमला करने का आरोप अपने पूर्व पति पर लगाया है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को आरोपी और बच्चे को 4 जून तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
सेक्टर-20 निवासी मेघना राणा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पूर्व पति अरुण कुमार सिंह ने 28 मई 2025 को दो-तीन अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उनके छह वर्षीय बेटे अथर्व कुमार सिंह का अपहरण कर लिया। आरोप है कि अरुण कुमार सिंह उनके घर के बाहर पहुंचे और मेघना के पिता राजेंद्र राणा की गोद से बच्चे को छीन लिया। इस दौरान बुजुर्ग राजेंद्र राणा पर केमिकल स्प्रे किया गया, जिससे उनकी आंखों में तेज जलन और अस्थायी अंधापन हो गया। आरोपी ने बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल भी कर दिया।
मेघना का आरोप है कि अरुण ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया।
मेघना राणा का पक्ष
मेघना राणा ने बताया कि उनकी शादी 25 नवंबर 2015 को अरुण कुमार सिंह से हुई थी। शादी के बाद दोनों अमेरिका में रहने लगे, जहां 14 फरवरी 2018 को उनके बेटे अथर्व का जन्म हुआ। मेघना का आरोप है कि अमेरिका में उन्हें अरुण द्वारा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना दी जाती रही। परेशान होकर वह 2022 में बेटे के साथ भारत लौट आईं।
उन्होंने बताया कि अरुण कुमार सिंह ने धोखे से अमेरिका की अदालत से तलाक का आदेश ले लिया और भारत में बच्चों की कस्टडी केस भी हार गए। बावजूद इसके, अरुण ने इस तरह की अवैध हरकत कर कानून की धज्जियां उड़ा दीं।
मेघना ने आशंका जताई कि अरुण कुमार सिंह अपने बेटे को अमेरिका ले जाने की योजना बना रहा है, जिससे बच्चे की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा है।
पुलिस कार्रवाई और केस दर्ज
मेघना राणा की शिकायत के आधार पर, सेक्टर-20 थाना पुलिस ने अरुण कुमार सिंह और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 140(3), 126(2), और 3(5) के तहत एफआईआर नंबर 109 दर्ज कर ली है।
मामले की जांच एसआई गुरबचन सिंह को सौंपी गई है। पुलिस टीम ने मौके का मुआयना कर सबूत जुटाए हैं और मामले की तफ्तीश जारी है।
हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश
मेघना राणा द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने बड़ा आदेश देते हुए कहा कि पुलिस आरोपी अरुण कुमार सिंह और नाबालिग बच्चे अथर्व को 4 जून 2025 तक कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता मेघना राणा और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और किसी भी तरह की धमकी या नुकसान से बचाया जाए।
मेघना राणा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी तलवार और दीपक गोयत ने पैरवी की, जबकि हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ डिप्टी एडवोकेट जनरल अपूर्व गर्ग ने नोटिस स्वीकार किया और समय मांगा।
बुजुर्ग की हालत गंभीर
हमले में घायल मेघना राणा के पिता राजेंद्र राणा का इलाज पंचकूला के एक निजी अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, केमिकल स्प्रे के कारण उनकी आंखों में गंभीर जलन और दृष्टि धुंधली हो गई है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता।
मेघना राणा ने अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है और पुलिस व न्यायालय से अपील की है कि बच्चे को जल्द से जल्द बरामद कर सुरक्षित उनके पास लाया जाए। उन्होंने मांग की कि आरोपी अरुण कुमार सिंह और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल
यह घटना पंचकूला जैसे शांत माने जाने वाले शहर में महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →