CHD : संपत्ति कर दरों में संशोधन, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर नई दरें लागू
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 7 मई: चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संपत्ति कर की दरों में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना संख्या 5062-68 दिनांक 31 मार्च 2025 के अनुसार, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों पर संपत्ति कर की दर वार्षिक दर योग्य मूल्य (एआरवी) के 3% से बढ़ाकर 6% कर दी गई थी। इसके साथ ही आवासीय भूमि और भवनों पर संपत्ति कर भी 16 मार्च 2020 की अधिसूचना में निर्दिष्ट दरों से तीन गुना कर दिया गया था।
हालांकि, प्रशासन ने संशोधन करते हुए अधिसूचना संख्या सी-499835-एफआईआई (8)-2025/6401 दिनांक 23 अप्रैल 2025 को लागू किया, जिसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों पर संपत्ति कर की दर को 6% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, आवासीय भूमि और भवनों पर संपत्ति कर अब दो गुना बढ़ाया गया है।
31,000 वाणिज्यिक और 1.08 लाख आवासीय संपत्तियों पर लागू होगी नई दरें
चंडीगढ़ नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने बताया कि वर्तमान में 31,000 वाणिज्यिक संपत्तियां और 1.08 लाख आवासीय संपत्तियां नगर निगम के संपत्ति कर के अंतर्गत आती हैं। इन संपत्तियों का मूल्यांकन संपत्ति कर के नए संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।
करदाताओं के लिए छूट का भी प्रावधान
आयुक्त ने बताया कि आवासीय संपत्ति के मालिक संपत्ति कर के भुगतान पर 20% छूट का लाभ उठा सकते हैं। वहीं, वाणिज्यिक संपत्ति के मालिक 1 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 के बीच सभी भुगतान विधियों से संपत्ति कर का भुगतान करके 10% छूट प्राप्त कर सकते हैं। चेक और डीडी मोड के माध्यम से भुगतान 25 मई 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे।
राजस्व वृद्धि और सेवा सुधार का लक्ष्य
आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि यह संशोधन चंडीगढ़ नगर निगम के राजस्व सृजन को बढ़ावा देगा, जिससे बेहतर सेवा वितरण और वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होगी। वर्तमान वित्त वर्ष के अंतर्गत संपत्ति कर और बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए मांग नोटिस सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत, सरकारी और आवासीय संपत्ति मालिकों को भेजे जा रहे हैं।
आवेदन और भुगतान की ऑनलाइन सुविधा
उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों से ई-संपर्क पोर्टल पर अपनी मांग और बकाया की जानकारी प्राप्त करने और निर्धारित छूट अवधि में संपत्ति कर का भुगतान सुनिश्चित करने की अपील की। इससे न केवल छूट का लाभ मिलेगा, बल्कि समय पर भुगतान से अनावश्यक पेनल्टी से भी बचा जा सकेगा।
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