तेंदुए के पंजे रखने की आरोपी महिला गिरफ्तार, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
रमेश गोयत
पंचकूला, 22 जून 2025:
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित तेंदुए के पंजे रखने के मामले में फरार चल रही अंगूरी देवी को पंचकूला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 21 जून को वासुदेवपुरा मार्केट से पकड़ा गया और अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड के बाद आज 22 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
10 मई को झुग्गी से बरामद हुए थे चार पंजे
यह मामला 10 मई 2024 को सामने आया था, जब रामबाग, भैरों कॉलोनी, कालका की एक झुग्गी में गोपनीय सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी।
वन्य जीव निरीक्षक सुरजीत सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान अंगूरी देवी पत्नी रामू के कब्जे से चार उबले हुए पंजे बरामद किए गए थे।
हालांकि, छापेमारी के समय महिला मौके से फरार हो गई थी।
देहरादून की फॉरेंसिक रिपोर्ट से हुआ खुलासा
पंजों की पहचान तत्काल नहीं हो पाने के कारण उन्हें भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII), देहरादून भेजा गया था।
12 जुलाई 2024 को प्राप्त रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि ये पंजे 'पैंथर' यानी तेंदुए के हैं, जो कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में संरक्षित श्रेणी में आता है।
इस पुष्टि के बाद मंडलीय वन्य जीव अधिकारी पंचकूला को सूचित कर पिंजौर थाना में मामला दर्ज कराया गया।
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की गंभीर धाराओं में केस दर्ज
इस मामले में आरोपी महिला पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39 और 51 के तहत 5 मई 2025 को केस दर्ज किया गया था।
21 जून को वासुदेवपुरा से हुई गिरफ्तारी
पिंजौर थाने के सब-इंस्पेक्टर करनैल सिंह और महिला सिपाही पुष्पा ने गुप्त सूचना के आधार पर 21 जून को वासुदेवपुरा मार्केट से महिला को गिरफ्तार किया।
डीसीपी ने की अपील
पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने कहा:"पुलिस और वन विभाग इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए गहन जांच कर रहे हैं। आमजन से भी अपील है कि यदि किसी को भी वन्य जीवों की तस्करी, शिकार अथवा अंगों की बिक्री से संबंधित कोई सूचना प्राप्त हो, तो तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचित करें। ऐसे अपराधों पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे।"
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