Himachal Pradesh: अब छठी कक्षा से पढ़ाएंगे स्कूल लेक्चरर, तुरंत प्रभाव से नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश
स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशकों को जारी किए आदेश
प्रधानाचार्यों को जरूरतों के अनुसार शिक्षण कार्य सौंपने का अधिकार
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 25 जुलाई 2025 :
हिमाचल में शिक्षा विभाग में नियुक्त स्कूल प्रवक्ताओं को अब छठी से दसवीं तक की कक्षाएं भी पढ़ानी होंगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने भर्ती नियमों और शिक्षा कोड के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को ये स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
इनमें कहा गया है कि लेक्चरर (स्कूल न्यू) को कक्षा छह से 12 तक पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए। यह देखा गया है कि कई संस्थानों में इन लेक्चरर्स को केवल कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई तक सीमित कर दिया जाता है, जो न तो आरएंडपी नियमों के अनुसार है और न ही उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुरूप। आरएंडपी नियमों के अनुसार, लेक्चरर (स्कूल न्यू) को कक्षा 11वीं और 12वीं में स्नातकोत्तर विषयों के साथ-साथ कक्षा छह से दस तक स्नातक स्तर के विषय पढ़ाने की पात्रता है।
शिक्षा कोड के अनुसार, विद्यालय के प्रधानाचार्य को यह अधिकार है कि वह संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कार्य सौंपे। लेक्चरर (स्कूल न्यू) को निचली कक्षाओं में पढ़ाने की जिम्मेदारी देना न केवल प्रशासनिक रूप से वैध है, बल्कि यह स्कूलों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भी है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें लचीलापन, संसाधनों का एकीकृत नियोजन और विषय विशेषज्ञता का प्रभावी उपयोग करके शिक्षण में सुधार की बात की गई है। (SBP)
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