Himachal Pradesh: जल शक्ति विभाग पर 40.90 लाख जुर्माना, प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरा महकमे का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
बाबूशाही ब्यूरो
परवाणु(सोलन), 25 जुलाई 2025 : जल शक्ति विभाग परवाणू के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रदूषण मानकों पर खरे न उतरने के चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परवाणू ने जल शक्ति विभाग पर 40.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना ट्रीटमेंट प्लांट में कई तरह की खामियां पाए जाने के बाद किया गया है। प्रदूषण बोर्ड पिछले कई महीने से पीसीबी एसडीओ अनिल राव की अगवाई में उनकी टीम प्लांट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस दौरान प्रदूषण बोर्ड परवाणू के एसडीओ अनिल राव ने जल शक्ति विभाग द्वारा संचालित एसटीपी सैंपल की जांच से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपी थी।
रिपोर्ट में ट्रीटमेंट प्लांट से संबंधित कई तरह की खामियां पाए जाने पर जल शक्ति विभाग पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शुद्ध करने का काम करता है, जिससे यह पर्यावरण में छोड़े जाने या पुन: उपयोग के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपचारित जल को छोड़ने से पहले प्रदूषकों, जीवाणुओं और अन्य हानिकारक संदूषकों को हटाना है, जिससे जन स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा होती है। ऐसे में यह प्लांट प्रदुषण के अलावा मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्त्वपूर्ण है।
इसके संचालन में लापरवाही बरत कर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परवाणू में जल शक्ति विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की पिछले कई माह से मॉनिटरिंग कर रहा था। (SBP)
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