जेई प्रदीप के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश: 70 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़/रोहतक, 20 जून 2025।
हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) रोहतक ने आज एक अहम प्रगति करते हुए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के कनिष्ठ अभियंता (जेई) प्रदीप के खिलाफ धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत माननीय न्यायालय, रोहतक में चालान दाखिल कर दिया है।
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया था कि उसने गांव खडवाली, जिला रोहतक में एक पुलिया निर्माण का ठेका लिया था, जिसकी लागत लगभग ₹3 लाख थी। कार्य पूरा होने के बाद भुगतान के लिए बिल निर्माण और रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु संबंधित जेई प्रदीप से संपर्क किया गया। आरोप है कि प्रदीप ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के एवज में ₹1 लाख की रिश्वत की मांग की।
शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार निवेदन करने पर प्रदीप ने अंततः ₹70,000 में सौदा तय कर लिया। इसके बाद 23 अप्रैल 2025 को एसीबी रोहतक की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से शीला बाईपास चौक, रोहतक पर कार्रवाई कर प्रदीप को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले में एफआईआर संख्या 12/23.04.2025 को थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में दर्ज किया गया था।
एसीबी की कड़ी कार्रवाई
अब इस मामले में तफ्तीश पूरी करने के बाद एसीबी ने आज 20 जून को न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया है, जिससे यह साबित होता है कि एजेंसी सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं कर रही, बल्कि मामलों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में भी तत्पर है।
जनता से अपील
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा ने आमजन से पुनः अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी उनसे कार्य के बदले में रिश्वत की मांग करता है, तो वे इसकी जानकारी तुरंत एसीबी के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 या 1064 पर दें।
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