मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को 60वें जन्मदिन पर मिला एक साल का सेवा विस्तार, केंद्र ने विशेष नियम का किया इस्तेमाल
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 20 जून 2025
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को उनके 60वें जन्मदिन पर केंद्र सरकार की ओर से एक विशेष तोहफा मिला है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के अधिकारी रस्तोगी को 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें एक साल का सेवा विस्तार प्रदान किया है। अब वे 30 जून 2026 तक मुख्य सचिव पद पर कार्यरत रहेंगे।
इस संबंध में केंद्र सरकार ने 19 जून को हरियाणा सरकार को स्वीकृति पत्र भेजा, जिसके बाद 20 जून को राज्य सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए।
सामान्य प्रावधानों से अलग नियम लागू
प्रशासनिक मामलों के जानकार व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार, सामान्यत: अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम 16(1) के तहत किसी भी आईएएस अधिकारी को अधिकतम 6 माह का सेवा विस्तार मिल सकता है, वह भी जनहित में राज्य सरकार की अनुशंसा पर।
हालांकि, अनुराग रस्तोगी को छह महीने नहीं, बल्कि पूरे एक वर्ष का सेवा विस्तार मिला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने "अखिल भारतीय सेवाएं (सेवा-शर्तें अवशिष्ट मामले) नियमावली, 1960" के नियम 3 का सहारा लिया, जिसके तहत यदि किसी अधिकारी को लागू सेवा नियमों के कारण व्यक्तिगत कठिनाई हो रही हो, तो सरकार विशेष मामले में ढील दे सकती है।
वरिष्ठ अधिकारियों का रास्ता अभी भी खुला
हेमंत कुमार के अनुसार, अनुराग रस्तोगी को एक साल का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद 1990 बैच के ही दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर राजपाल और डॉ. सुमिता मिश्रा के लिए मुख्य सचिव बनने का मार्ग पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। राजपाल 30 नवंबर 2026 और डॉ. मिश्रा 31 जनवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे।
अन्य राज्यों में भी हुआ है ऐसा
हेमंत कुमार ने जानकारी दी कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को ढाई वर्ष का सेवा विस्तार मिला था। वहीं, ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को क्रमश: एक वर्ष और छह महीने का सेवा विस्तार मिला है।
यह फैसला केंद्र सरकार के विशेषाधिकार और राज्य सरकार की सिफारिश का एक संयुक्त उदाहरण है, जो बताता है कि जरूरत पड़ने पर नियमों में लचीलापन अपनाया जा सकता है।
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