पटियाला में लाउडस्पीकर, डीजे और पटाखों पर लगा BAN
बाबूशाही ब्यूरो
पटियाला (पंजाब), 8 जून, 2025: बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंघल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पटियाला जिले में तेज आवाज वाले संगीत वाद्ययंत्रों, डीजे और पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध 5 अगस्त, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
यह प्रतिबंध राजनीतिक रैलियों, धार्मिक और सामाजिक समारोहों, शादियों, निजी कार्यक्रमों, क्लबों, होटलों, खुले स्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर लागू होता है। आयोजकों को किसी भी ध्वनि-प्रवर्धक उपकरण का उपयोग करने के लिए पंजाब उपकरण (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के तहत उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी।
अनुमति के साथ भी, रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच कोई भी लाउडस्पीकर या संगीत उपकरण इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, उत्सर्जित होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा कार्यक्रम स्थल के परिसर के भीतर ही सीमित रहना चाहिए।
सभी उच्च-डेसिबल पटाखे, विशेष रूप से 4 मीटर के दायरे में 125 डीबी (एआई) या 145 डीबी (सी) पीके से अधिक, सख्ती से प्रतिबंधित हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण, भंडारण या बिक्री प्रतिबंधित है। केवल मानक पटाखे जो ध्वनि और उत्सर्जन विनियमों का अनुपालन करते हैं, उन्हें अनुमति दी जाती है।
रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, तथा अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों जैसे शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के भीतर उनके उपयोग की अनुमति नहीं है।
प्रतिबंधित घंटों के दौरान वाहनों या सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रेशर हॉर्न, म्यूजिकल हॉर्न और अन्य शोर पैदा करने वाले उपकरणों पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे हॉर्न का निर्माण और बिक्री भी इसी तरह प्रतिबंधित है।
अंत में, सिनेमा, मॉल, होटल और मेले सहित सभी स्थानों पर अश्लील गाने या तेज़ आवाज़ में संगीत बजाने पर प्रतिबंध है। जिले में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल शोर-अनुपालन वाली वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। ये निषेधात्मक आदेश आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। उल्लंघन करने वालों पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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