Himachal High Court : हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश, वन भूमि के अतिक्रमणकारियों पर की जाए एक समान कार्रवाई
उच्च न्यायालय ने कहा -सभी जगह अवैध रूप से उगाए गए बागीचों को नष्ट करना बहुत जरूरी
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 15 जुलाई 2025 :
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वन भूमि पर बागीचे लगाकर अतिक्रमण करने वाले सभी कब्जाधारियों के खिलाफ एक समान कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि सेब के बागों और अन्य फलदार वृक्षों पर कीटनाशकों और कवकनाशी रसायनों के छिडक़ाव की आवश्यकता होती है। यह कार्य राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संभव नहीं हो पाएगा।
यदि ऐसे बागों को वन विभाग के स्वामित्व में ज्यों का त्यों अस्तित्व में रहने दिया जाता है, तो इनमें बीमारियां पनप सकती हैं। इससे वे अन्य कानूनी रूप से विकसित पड़ोसी बागबानों को भारी नुकसान पहुंचाएंगे। कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वन भूमि से सेब के पेड़ों को हटाने का आदेश केवल उन बागों तक ही सीमित नहीं है, जहां सरकारी भूमि पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी मामलों से समान रूप से निपटे, इसलिए प्रत्येक अतिक्रमित वन भूमि से सेब के पेड़ों को हटाकर ही ऐसा किया जाए।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया था कि फिलहाल वन विभाग द्वारा सेब के पेड़ों को केवल उन मामलों या क्षेत्रों में हटाया जा रहा है, जहां अतिक्रमणकारी वन भूमि पर उगाए गए बागों पर फिर से अनधिकृत कब्जा कर रहे थे। (SBP)
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