रेलवे की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग सख्त, यात्री को मिलेगा टिकट का रिफंड व मुआवजा"
रमेश गोयत
पंचकूला, 13 जुलाई 2025:
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंचकूला ने एक अहम फैसले में भारतीय रेलवे एवं आईआरसीटीसी को एक यात्री को टिकट रद्दीकरण के बाद किराया वापसी, मानसिक पीड़ा का मुआवजा और मुकदमे का खर्च अदा करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता सत्यवान सिंह, निवासी सेक्टर-15, पंचकूला ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी कि उन्होंने 11 जुलाई 2023 को मालवा एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12919) से लुधियाना से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 03 अगस्त 2023 की यात्रा के लिए 695.75 रुपये में टिकट बुक किया था। लेकिन यात्रा वाले दिन ट्रेन बार-बार देरी से चलने की सूचना मिलती रही, और अंततः 3 घंटे से अधिक की देरी के कारण उन्हें मजबूरीवश यात्रा रद्द करनी पड़ी।
शिकायतकर्ता ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट्रेन रद्दीकरण का अनुरोध (टीडीआर) दाखिल किया, लेकिन 11 अगस्त 2023 को रेलवे ने उनका दावा खारिज कर दिया, जिससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई और न्याय के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
मामले की सुनवाई अध्यक्ष श्री सतपाल, सदस्य डॉ. सुषमा गर्ग एवं डॉ. सुमन सिंह की पीठ ने की। आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता को बार-बार ट्रेन की देरी की जानकारी दी गई, और उन्हें अंतिम समय पर यात्रा रद्द करनी पड़ी, जिससे उनकी योजना पर असर पड़ा।
आयोग ने निम्न आदेश पारित किए:
भारतीय रेलवे व आईआरसीटीसी (ओपी 1 से 5) को 695.75 रुपये टिकट राशि 11 अगस्त 2023 से 9% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने होंगे।
मानसिक उत्पीड़न के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5,500 रुपये अतिरिक्त अदा किए जाएंगे।
यह भुगतान आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर करना होगा, अन्यथा आयोग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा सकेगी।
इस आदेश से स्पष्ट है कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग सख्ती से काम कर रहा है और लापरवाही बरतने वाले बड़े संस्थानों को भी जवाबदेह ठहराया जा रहा है।
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