आपको भी आया है Income Tax से Message? तो ऐसे भरें अपना रिवाइज्ड रिटर्न, ये है पूरा Process
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 24 दिसंबर: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return - ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर नजदीक है और अब महज सात दिन शेष बचे हैं। इस बीच, आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कई टैक्सपेयर्स को बड़ी संख्या में एसएमएस (SMS) और ईमेल भेजे हैं।
इन संदेशों में बताया गया है कि रिटर्न में दी गई जानकारी में गड़बड़ी के कारण उनका रिफंड 'रिस्क मैनेजमेंट प्रोविजन' के तहत रोक दिया गया है। विभाग ने ऐसे करदाताओं को चेतावनी दी है कि वे 31 दिसंबर की डेडलाइन के भीतर अपना संशोधित रिटर्न (Revised Return) दाखिल कर लें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके।
क्या होता है संशोधित (Revised) ITR?
कई बार टैक्सपेयर्स पहली बार आईटीआर फाइल करते समय अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं या कोई जानकारी छूट जाती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) ऐसे लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका देती है। इसके जरिए आप छूटी हुई आय (Missed Income), गलत कटौती (Wrong Deduction) या कैलकुलेशन की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो, अगर आपकी ओरिजिनल आईटीआर में कोई चूक हुई है, तो उसे 'रिवाइज्ड रिटर्न' के जरिए सुधारा जा सकता है।
किन गलतियों पर भरना पड़ता है रिवाइज्ड रिटर्न?
अक्सर टैक्सपेयर्स गलत आईटीआर फॉर्म (ITR Form) चुन लेते हैं या फिर रिफंड (Refund) का क्लेम असल हक से ज्यादा या कम कर देते हैं। इसके अलावा, कई बार बैंक ब्याज या अन्य स्रोतों से हुई आय को दिखाना भूल जाना भी एक आम गलती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो 31 दिसंबर 2025 तक, यानी असेसमेंट ईयर (Assessment Year) खत्म होने से पहले इसे सुधारना जरूरी है। ध्यान रहे कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के बाद आपकी पुरानी आईटीआर अमान्य हो जाती है और नई वाली ही फाइनल मानी जाती है।
Revised ITR फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस (Online Process)
अगर आपको भी विभाग से मैसेज आया है या आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) incometax.gov.in पर जाएं।
2. अपने पैन (PAN), पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगिन करें।
3. 'e-File' मेन्यू पर क्लिक करें और 'Income Tax Return' का विकल्प चुनें।
4. अब अपना असेसमेंट ईयर और सही आईटीआर फॉर्म चुनें।
5. 'Filing Type' में आपको 'Original/Revised Return' का विकल्प चुनना होगा।
6. 'Submission Mode' में 'Prepare and Submit Online' पर क्लिक करें।
7. फॉर्म भरते समय 'Return Filing Section' में 'Revised return under section 139(5)' सेलेक्ट करें।
8.अंत में, अपनी ओरिजिनल रिटर्न का एकनॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Number) और फाइलिंग की तारीख दर्ज करके फॉर्म सबमिट कर दें।
क्या लगेगी कोई पेनल्टी?
राहत की बात यह है कि रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने पर कोई पेनल्टी (Penalty) नहीं लगती है। हालांकि, अगर सुधार करने के बाद आपकी टैक्स देनदारी (Tax Liability) पहले से ज्यादा निकलती है, तो आपको उस अतिरिक्त रकम पर ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसे बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR) से अलग समझना जरूरी है, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न लेट फीस के साथ भरी जाती है, जबकि रिवाइज्ड रिटर्न सिर्फ गलती सुधारने के लिए होती है।
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