भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व पार्षद कमल मित्तल के खिलाफ ACB अंबाला ने कोर्ट में पेश किया चालान
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 17 जून 2025।
हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अंबाला ने कैथल नगर परिषद के पूर्व पार्षद कमल मित्तल के खिलाफ न्यायालय, कैथल में चालान दाखिल किया है। यह चालान धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और धारा 308 (2) बीएनएस के तहत दाखिल किया गया है।
ACB को दी गई शिकायत में एक व्यवसायी ने बताया कि उसने एसबीआई रोड, कैथल स्थित पुराने बस स्टैंड के पास नगर परिषद से नक्शा पास करवा कर वर्ष 2024 में एक शोरूम का निर्माण किया था। इस निर्माण के बाद पूर्व पार्षद कमल मित्तल उसके पास आए और दावा किया कि उन्होंने उक्त शोरूम की शिकायत सीएम विंडो और नगर परिषद कैथल में दी है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कमल मित्तल ने इन शिकायतों को उपायुक्त कैथल से “फाइल” करवाने के बदले में 5.20 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर लिए। इसके बावजूद 17 मार्च 2025 को नगर परिषद द्वारा शोरूम को सील कर दिया गया। बाद में, 8 अप्रैल 2025 को नगर परिषद ने सील खोल दी, लेकिन उसके बाद भी कमल मित्तल ने दोबारा भय दिखाया कि शोरूम अवैध है और उसे तोड़वा देंगे, यदि वह उपायुक्त के नाम पर 4 लाख रुपये की और रिश्वत नहीं देता।
ACB अंबाला ने 19 अप्रैल 2025 को आरोपी कमल मित्तल को 4 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। उसी दिन मामला संख्या 17 दर्ज कर लिया गया था।
अब इस पूरे प्रकरण में जांच पूरी होने के बाद, ACB अंबाला ने 16 जून 2025 को अदालत, कैथल में चालान दाखिल कर दिया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस नीति” का हिस्सा बताया है और प्रदेशवासियों से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी या जनप्रतिनिधि द्वारा रिश्वत मांगी जाती है, तो उसकी सूचना ACB को तुरंत दें।
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