ब्रेकिंग : ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका : LA में सेना भेजना असंवैधानिक करार
महक अरोड़ा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लॉस एंजेलिस में सेना तैनात करने के मामले में संघीय अदालत से करारा झटका मिला है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज चार्ल्स ब्रेयर ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूज़म की अनुमति के बिना नेशनल गार्ड तैनात करके संविधान का उल्लंघन किया है। अदालत ने आदेश दिया कि नेशनल गार्ड की कमान तुरंत राज्य सरकार को लौटाई जाए।
कोर्ट का फैसला: "यह सिर्फ अवैध नहीं, खतरनाक परंपरा की शुरुआत"
जज ब्रेयर ने अपने सख्त फैसले में कहा, “ट्रंप की कार्रवाई कानून और अमेरिकी संविधान, दोनों का उल्लंघन है। अगर यह बर्दाश्त किया गया, तो भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अपनी मर्जी से सेना भेज सकेगा। यह संघीय ढांचे को खतरे में डालता है।”
क्या था मामला?
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इमिग्रेशन कानूनों के खिलाफ LA में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे।
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ट्रंप ने इसे ‘rebellion’ यानी विद्रोह बताते हुए बिना राज्य की सहमति के वहां नेशनल गार्ड तैनात कर दिए।
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गवर्नर न्यूज़म ने इसे राज्य अधिकारों पर अतिक्रमण मानते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
गवर्नर का पलटवार: “ये अमेरिका है, तानाशाही नहीं चलेगी”
गवर्नर न्यूज़म ने कोर्ट के फैसले के बाद तीखा बयान जारी किया: “कोर्ट ने साबित कर दिया कि सेना युद्ध के मैदान के लिए होती है, नागरिक सड़कों पर डर फैलाने के लिए नहीं। ट्रंप की तानाशाही प्रवृत्ति पर ये सीधा तमाचा है।”
MA