चंडीगढ़ वासियों सावधान! आपके खाने में हो सकता है ज़हर, पढ़ें पूरी खबर
महक अरोड़ा
19 जून 2025 : चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए सुबह एक बड़ी कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने बापूधाम कॉलोनी, सेक्टर-26 में एक पनीर विक्रेता के अड्डे पर तड़के करीब 7 बजे छापेमारी की, जहां से करीब 450 किलोग्राम पनीर बरामद किया गया। यह छापा मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव-सह-आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर डाला गया।
दुकान और गाड़ी से मिला माल, लैब टेस्ट में फेल निकला पनीर
छापे के दौरान पनीर की भारी खेप एक घर (हाउस नंबर 714/2) और वहां खड़ी एक पिकअप वैन से बरामद की गई। मौके से लिए गए नमूनों को तुरंत राज्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया, जहां पनीर को ‘असुरक्षित और निम्न गुणवत्ता वाला’ घोषित किया गया। इस पुष्टि के बाद विभाग ने आगे की कार्रवाई की।
450 किलो नकली पनीर किया गया नष्ट, तय नियमों का पालन
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए पूरे 450 किलो पनीर को नगर निगम के अपशिष्ट निपटान संयंत्र में सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कदम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
शहरवासियों को दी गई जरूरी हिदायतें
स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पनीर या अन्य डेयरी उत्पाद खरीदते समय बेहद सतर्क रहें। केवल उन्हीं विक्रेताओं से खरीदारी करें जिनके पास वैध FSSAI लाइसेंस हो। यदि किसी को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर शक हो तो वे तुरंत सेक्टर-16 स्थित सरकारी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के खाद्य सुरक्षा विभाग से संपर्क करें या FSSAI की उपभोक्ता शिकायत वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
खाद्य कारोबारियों को दी गई चेतावनी, लापरवाही नहीं चलेगी
खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर के सभी होटल, रेस्तरां, ढाबा और डेयरी उत्पाद बेचने वालों को साफ चेतावनी दी है कि वे केवल प्रमाणिक और जांचे-परखे स्रोतों से ही माल मंगवाएं। मिलावट या गुणवत्ता में खामी पाई जाने पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर मुकदमा दर्ज करना तक शामिल है।
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