लुधियाना में वोटिंग से पहले बड़ा आदेश, अब नहीं कर पाएंगे ये काम
महक अरोड़ा
17 जून 2025 : लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से जुड़ी सभी गतिविधियों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 19 जून को मतदान समाप्त होने तक किसी भी प्रकार का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल या सर्वेक्षण न तो प्रसारित किया जा सकेगा और न ही प्रकाशित।
चुनाव से जुड़ी यह पाबंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, ऑनलाइन पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित चैनल, व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
लुधियाना पश्चिम उपचुनाव गुरुवार, 19 जून को कराया जाएगा। मतदान सुबह 7:00 बजे शुरू होकर शाम 6:00 बजे तक चलेगा। जिला चुनाव अधिकारी के अनुसार, कुल 194 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस उपचुनाव में 1,75,469 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 90,088 पुरुष, 85,371 महिलाएं और 10 थर्ड जेंडर शामिल हैं।
निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबंध
चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रतिबंध मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए लगाया गया है। इससे मतदाताओं को किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से बचाया जा सकेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास कायम रहेगा।
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