हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: वेतन दरों और छुट्टियों में संशोधन, कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 3 जुलाई 2025
हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट-टाइम, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग और नियमित कर्मचारियों के हित में वेतन दरों व अवकाश नियमों में अहम बदलाव किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये संशोधित नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे।
? पार्ट-टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई वेतन दरें
हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अंतर्गत दो वेतन स्लैब निर्धारित किए गए हैं:
-
स्लैब 1:
मासिक वेतन ₹19,900 —
➤ दैनिक वेतन: ₹765
➤ प्रति घंटा वेतन: ₹96
➤ एक घंटा प्रतिदिन काम पर मासिक वेतन: ₹2,487
-
स्लैब 2:
मासिक वेतन ₹24,100 —
➤ दैनिक वेतन: ₹927
➤ प्रति घंटा वेतन: ₹116
➤ एक घंटा प्रतिदिन काम पर मासिक वेतन: ₹3,012
? ग्रुप-C और D कर्मचारियों को अब मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश
हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन करते हुए सरकार ने यह प्रावधान किया है कि:
- यदि कोई कर्मचारी अधिसूचित अवकाश (जैसे स्वतंत्रता दिवस) पर ड्यूटी करता है, तो वह 1 माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश ले सकेगा।
- अवकाश स्टेशन लीव या अन्य छुट्टियों के साथ लिया जा सकता है, पर कुल अवधि 16 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- यदि अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया, तो अगले 15 दिनों में लेना अनिवार्य होगा — अन्यथा यह खत्म माना जाएगा।
- यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है, तो उस दिन के लिए प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलेगा।
? महिला और पुरुष कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश में बदलाव
- महिला कर्मचारियों को अब 25 आकस्मिक अवकाश प्रतिवर्ष मिलेंगे।
- पुरुष कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि के आधार पर अवकाश मिलेगा:
नियुक्ति तिथि |
महिला अवकाश |
पुरुष अवकाश |
30 जून से पहले |
25 दिन |
10 दिन |
30 जून - 30 सित. |
12 दिन |
5 दिन |
30 सित. के बाद |
6 दिन |
2 दिन |
30 नव. के बाद |
3 दिन |
1 दिन |
? सेवा अवधि आधारित पुरुषों के अतिरिक्त अवकाश:
- 10 वर्ष से कम: 10 दिन
- 10-20 वर्ष: 15 दिन
- 20 वर्ष से अधिक: 20 दिन
? मृतक कर्मचारी के परिवार के लिए राहत
यदि किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है:
- परिवार 2 वर्षों तक सरकारी आवास में रह सकता है।
- यदि परिवार पहले आवास खाली करता है, तो शेष अवधि के लिए HRA नहीं मिलेगा।
? आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अनुबंध में एक माह का विस्तार
राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध को 31 जुलाई 2025 तक एक माह के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा।
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