BIS का प्रवर्तन छापा: रोहतक की फर्म से 360 गैर-आईएसआई फास्टनर जब्त
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 2 जुलाई। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) हरियाणा शाखा कार्यालय ने 1 जुलाई को रोहतक की मेसर्स पंच रत्ना फास्टनर्स प्रा. लि. (यूनिट-II), तितोली गांव स्थित इकाई पर प्रवर्तन कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान बीआईएस अधिकारियों ने पाया कि उक्त इकाई द्वारा बिना आईएसआई चिह्न के हेक्सागोनल हेड स्क्रू और बोल्ट का स्टॉक रखा गया था, जो कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO), 2024 के तहत अधिसूचित उत्पाद हैं।
बीआईएस की टीम में शामिल उप निदेशक नीरज महतो कुमार और अनंत कुमार द्वारा चलाए गए इस अभियान में कुल 360 गैर-आईएसआई चिह्नित उत्पादों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से QCO का उल्लंघन मानी गई है।
बीआईएस हरियाणा शाखा के निदेशक रामेश के ने बताया कि यह उल्लंघन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 17(1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें दो वर्ष तक की सजा या ₹2 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। साथ ही, धारा 29(3) के तहत दस गुना तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शीघ्र ही विधिक कार्रवाई सक्षम न्यायालय में शुरू की जाएगी।
बीआईएस ने यह भी अवगत कराया कि कई इकाइयां नकली आईएसआई मार्क का दुरुपयोग कर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही हैं। ब्यूरो ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी उत्पाद को खरीदने से पहले उस पर अंकित आईएसआई मार्क की प्रामाणिकता की जांच अवश्य करें। यह जांच बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट www.bis.gov.in या BIS CARE मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा सकती है।
शिकायतें व सूचनाएं भेजने के लिए:
? hhrbo@bis.gov.in, mach1@bis.gov.in, complaints@bis.gov.in
? संपर्क नंबर: 0172-2650290
? कार्यालय: बीआईएस, हरियाणा शाखा, प्लॉट नंबर 4ए, सेक्टर 27 बी, माधवी मार्ग, चंडीगढ़-160019
बीआईएस ने यह स्पष्ट किया है कि सभी शिकायतों और सूचनाओं को पूर्ण गोपनीयता के साथ संभाला जा सकता है।
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