दिल्ली की अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली 2 मई, 2025 (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र के संबंध में नोटिस जारी किया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अगली सुनवाई 8 मई के लिए निर्धारित करते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपियों को आरोपपत्र पर संज्ञान लेते समय "सुने जाने का अधिकार" है।
उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए मौलिक है, जिसके कारण नोटिस जारी करना आवश्यक हो जाता है।
सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की ओर से उस मामले में पेश हुए, जिसमें नोटिस जारी नहीं किया गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तथा कुछ मुद्दे उठाए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी।
इसमें सीधे समन जारी किया गया और तर्क दिया गया कि धारा 223 का पालन नहीं किया गया। इस मामले में मेरा यह कहना है कि आरोपी की बात सुनी जानी चाहिए।
मामले में अदालत ने कहा कि चूंकि वर्तमान शिकायत नोटिस के संबंध में विचाराधीन है, इसलिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या आरोपी को धारा 223 के तहत नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है।
kk
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →