चंडीगढ़ CBI की विशेष अदालत का बड़ा फैसला: रिश्वत के रूप में कार हड़पने के मामले में पूर्व इंस्पेक्टर रविंदर सिंगला को 5 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 3 मई 2025 — सीबीआई की विशेष अदालत ने एक 9 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व सीबीआई इंस्पेक्टर रविंदर सिंगला को दोषी करार दिया है। अदालत ने सिंगला को रिश्वत के तौर पर एक कंपनी की कार हड़पने का दोषी पाया और उसे 5 साल की सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
क्या था मामला?
यह मामला वर्ष 2016 का है, जब आरोपी इंस्पेक्टर रविंदर सिंगला पर आरोप लगे थे कि उसने एक कंपनी के खिलाफ जांच के दौरान रिश्वत के रूप में कंपनी की कार जबरन अपने कब्जे में ले ली थी। मामले की जांच सीबीआई ने की थी, और 2017 में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस में तीन आरोपियों के नाम थे — रविंदर सिंगला, परमजीत सिंह हैप्पी और प्रमोद कुमार गौतम।
कोर्ट का फैसला
शनिवार को सीबीआई अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया:
रविंदर सिंगला को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना।
परमजीत सिंह हैप्पी को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
तीसरे आरोपी प्रमोद कुमार गौतम की पहले ही मौत हो चुकी है, इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी।
गिरफ्तारी
जैसे ही अदालत ने रविंदर सिंगला को दोषी करार दिया, उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया।
सीबीआई की प्रतिक्रिया
सीबीआई अधिकारियों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। "यह हमारे उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सिस्टम का हिस्सा हो, कानून से ऊपर नहीं है," एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
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