Sanjauli Mosque will be Demolished : संजौली मस्जिद की पूरी पांच मंजिला इमारत अवैध घोषित, गिराने के आदेश जारी
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 03 मई 2025 :
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित संजौली मस्जिद की पूरी पांच मंजिला इमारत को अब अवैध करार दिया गया है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध घोषित कर दिया और इनके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए।
इससे पहले मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें पहले ही अवैध घोषित की जा चुकी थीं और उनके गिराने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
अब कोर्ट के ताजा फैसले के बाद मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी गिराया जाएगा, जिससे पूरी संरचना समाप्त कर दी जाएगी।
वक्फ बोर्ड देगा फैसले को चुनौती
इस बीच, वक्फ बोर्ड ने इस आदेश को उच्च अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिया है। बोर्ड का कहना है कि जैसे ही फैसले की प्रति प्राप्त होगी, उसे वक्फ बोर्ड के सीईओ जफर इकबाल के समक्ष रखा जाएगा और फिर सक्षम न्यायालय में अपील की जाएगी।
वक्फ बोर्ड का दावा है कि मस्जिद की निचली दो मंजिलें आज़ादी से भी पहले की हैं और उन्हीं की जगह पर मस्जिद का निर्माण हुआ था। हालांकि, कोर्ट द्वारा दिए गए पर्याप्त समय के बावजूद बोर्ड मस्जिद के निर्माण की मंजूरी, नक्शा और जमीन के स्वामित्व से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी आधार पर आयुक्त कोर्ट ने निचली मंजिलों को भी अवैध घोषित कर दिया।
हालांकि, इन्हें कितने समय में गिराया जाना है, इस पर स्पष्टता फैसले की आधिकारिक प्रति आने के बाद होगी। (SBP)
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