अम्बाला में एसीबी ने रिश्वतखोरी के आरोपी को किया गिरफ़्तार
रमेश गोयत
पंचकूला/चंडीगढ़, 2 मई 2025 — भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), अम्बाला ने 2 मई को लक्ष्मी नगर वार्ड नं. 10, अम्बाला शहर के निवासी निजी व्यक्ति शम्मी गुप्ता को गिरफ़्तार किया। उन्हें गुरूद्वारा चौक, सेक्टर 10, अम्बाला के निकट से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल अम्बाला भेज दिया गया।
प्रकरण का विवरण:
शिकायतकर्ता साहब सिंह, निवासी गाँव मानकपुर, तहसील व जिला अम्बाला ने एसीबी को तहरीर में आरोप लगाया था कि पटवारी रीना देवी (हल्का मानकपुर सर्किल, अम्बाला शहर) एवं उसका सहायक शम्मी गुप्ता ने शिकायतकर्ता की जमीन का इन्तकाल दर्ज कराने के एवज में 40,000 रुपये नकद रिश्वत की मांग की थी।
एसीबी की कार्रवाई:
शिकायत मिलने पर एसीबी अम्बाला ने 5 मार्च 2025 को पटवार भवन, अम्बाला से रीना देवी को 40,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकड़कर प्राथमिकी (अभियोग संख्या 8) दर्ज की। इसमें धारा 7, 7ए (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) व धारा 61(2) (बी.एन.एस.) के आरोप शामिल हैं। आरोपिया शम्मी गुप्ता मौके से फरार हो गया था, लेकिन एसीबी टीम ने उसे अभियोजन व न्यायालय के समक्ष पेशी से पहले ही गिरफ़्तार कर लिया।
न्यायालय ने शम्मी गुप्ता को पुलिस रिमांड पर भेजने के बाद जिला जेल में बंद करने का आदेश दिया है। मामले की जांच एसीबी अम्बाला जारी रखेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.
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