हरियाणा मंत्रीमंडल ने गुरुद्वारा चुनाव नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
पीड़ित पक्ष को आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की दी अनुमति
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 26 जून – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्क्षता में हुई बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्डों का परिसीमन एवं चुनाव) नियम, 2023 के नियम 89 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
नियम 89 के मौजूदा प्रावधानों के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता था। संशोधन के बाद आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव द्वारा इन नियमों के तहत पारित किसी भी आदेश से पीड़ित कोई भी पक्ष ऐसे आदेश पारित होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र होगा।
गौरतलब है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्डों का परिसीमन एवं चुनाव) नियम 2023 बनाए गए हैं।
क्रमांक – 2025
चंडीगढ़, 26 जून - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष को भर्ती कार्यों से संबंधित गुप्त सेवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने हेतु पंजाब वित्तीय नियम, खंड-II, वित्तीय पुस्तिका संख्या 2 (हरियाणा में यथा लागू) के परिशिष्ट-15 की क्रम संख्या 35 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
एचएसएससी के अध्यक्ष को अब गोपनीय सेवाओं के लिए खर्च करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रश्न पत्रों की तैयारी, ओटीआर (एकमुश्त पंजीकरण/आवेदन आमंत्रण), डेटा शॉर्ट लिस्टिंग, रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों का आवंटन, परिणाम तैयार करना, लेखन सामग्री, पैकिंग सामग्री, परीक्षकों को भुगतान, प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को भुगतान, सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) डिजिटल डेटा का ऑडिट (बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, आवेदन डेटा आदि), दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच आदि और कोई अन्य गतिविधि शामिल है, जिसे अध्यक्ष समय-समय पर प्रौद्योगिकी में परिवर्तन/उन्नति के अनुसार गुप्त मानते हैं।
ये संशोधन पंजाब वित्तीय नियम, खंड-II (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 के रूप में अधिसूचित किए गए हैं तथा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात लागू होंगे।
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