ट्रेजरी विभाग में भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी और योग्यता आधारित: हरियाणा कैबिनेट ने ट्रेजरी सेवा नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 26 जून 2025:
हरियाणा सरकार ने राज्य के वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए ट्रेजरी विभाग (ग्रुप-बी) के सेवा नियमों में बड़ा संशोधन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा वित्त विभाग ट्रेजरी सेवा नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
अब 75% पद HPSC से होंगे भर्ती
संशोधन के तहत अब सहायक ट्रेजरी अधिकारी (ATO) के 75 प्रतिशत पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। पहले यह आंकड़ा केवल 50 प्रतिशत था। वहीं, 25 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिये भरे जाएंगे, जो पहले 50% थे।
सरकार के अनुसार यह बदलाव भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और योग्यताधारित बनाएगा।
परीक्षा प्रणाली होगी तीन चरणों में
ट्रेजरी ऑफिसर (TO) और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर (ATO) की भर्ती के लिए अब तीन स्तरीय चयन प्रक्रिया होगी:
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पेपर-I: प्रारंभिक परीक्षा (OMR आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार)
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पेपर-II और III: मुख्य लिखित परीक्षा
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मौखिक परीक्षा: मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू
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प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापित पदों की संख्या से 15 गुना होगी।
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मुख्य परीक्षा के बाद, तीन गुना उम्मीदवार मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे।
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मौखिक परीक्षा के लिए पात्रता हेतु कुल 40% अंक जरूरी होंगे, साथ ही प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 33% अंक अनिवार्य होंगे।
वर्तमान स्वीकृत पद
सरकार का दृष्टिकोण
वित्त विभाग ने बताया कि इस संशोधन से खजाना कार्यालय की कार्यप्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी तथा राज्य की वित्तीय संरचना को मजबूती मिलेगी।
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