हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले: पेंशन, भूमि नीति, छात्रवृत्ति और महिला कर्मचारियों को राहत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक, अनेक लोक-हितैषी निर्णयों पर लगी मुहर
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 23 जून 2025:
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य राज्य के कर्मचारियों, दिव्यांगजनों, किसानों, महिलाओं, सैनिक परिवारों और आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तार से जानकारी दी।
भ्रष्टाचार पर सख्ती: ACB का नाम बदला
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का नाम बदलकर अब “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा” कर दिया गया है।
इससे संस्था की भूमिका और अधिकार क्षेत्र और अधिक स्पष्ट होंगे।
भूमि खरीद नीति-2025 को मंजूरी
सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए नई नीति को स्वीकृति।
भूमि मालिक अब आंशिक या पूरी भूमि बेच सकते हैं, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था।
एग्रीगेटर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, सुविधा शुल्क और प्रोत्साहन राशि (1000 से 3000 ₹ प्रति एकड़) देने का प्रावधान।
NHAI मॉडल अपनाने पर विचार।
भारत सरकार के निकाय भी इस नीति के अंतर्गत भूमि खरीद सकेंगे।
सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के परिजनों को राहत
हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 में संशोधन:
मृतक सरकारी कर्मचारी के परिजनों को 2 साल तक सरकारी आवास या भत्ता मिलेगा।
पेंशन नियमों में बदलाव:
कम्यूटेड पेंशन 15 वर्ष पूरे होने पर पुनः बहाल होगी।
निर्णय 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माने जाएंगे।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी
1 अगस्त 2025 से लागू होगी।
1 जनवरी 2006 या बाद में नियुक्त 2 लाख से अधिक कर्मचारी लाभार्थी होंगे।
25 वर्ष की सेवा पर – सेवानिवृत्ति से पहले के 12 माह के औसत वेतन का 50% पेंशन।
10 वर्ष या अधिक सेवा पर – ₹10,000 न्यूनतम गारंटी पेंशन।
कर्मचारियों को NPS या UPS में से विकल्प चुनने की छूट।
महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत
नियमित महिला कर्मचारियों को 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश सालाना मिलेंगे।
HKRN की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हर माह एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा।
दिव्यांग बच्चों को भी मिलेगा पारिवारिक पेंशन का लाभ
सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित कॉलेजों के ऐसे कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को भी अब पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पदों में वृद्धि – 31533 से बढ़ाकर 36381।
सफाई कर्मचारियों के सभी पद बरकरार।
खनन-भूविज्ञान विभाग में 216 पद, बागवानी विभाग में 1100 नए पद सृजित होंगे।
शहीदों के परिवारों को नौकरी और छात्रवृत्ति
8 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधारित नौकरी देने का निर्णय।
छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति:
कक्षा 6-12: ₹60,000/वर्ष
स्नातक: ₹72,000/वर्ष
स्नातकोत्तर: ₹96,000/वर्ष
योजना से शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को लाभ मिलेगा।
खरखौदा कन्या महाविद्यालय को सरकारी किया गया
सोनीपत के कन्या कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन लाया गया।
'डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर' की स्थापना
हरियाणा को “भविष्य समर्थ राज्य” बनाने के लिए नया विभाग।
विजन 2047 और ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी लक्ष्य के लिए कार्य करेगा।
खनन नियमों में बदलाव
Stone की रॉयल्टी ₹45 से ₹100, Sand की ₹40 से ₹80 प्रति टन की गई।
अंतरराज्यीय खनिज परिवहन शुल्क ₹100 प्रति टन किया गया।
मुआवज़ा प्रक्रिया सरल, किसानों को राहत।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये सभी निर्णय राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक मजबूती की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here →
Click to Follow हिन्दी बाबूशाही फेसबुक पेज →