हरियाणा मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
मृत कर्मचारियों के परिवारों के लिए दो साल तक के लिए मिलेगा आवास भत्ता
चंडीगढ़, 26 जून –हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।
संशोधन के अनुसार, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले से मिल रहा आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा।
इसके अलावा वैकल्पिक रूप से, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।
संशोधन में ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मृतक कर्मचारी का परिवार दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले स्वेच्छा से सरकारी आवास खाली कर देता है, तो शेष अवधि के लिए कोई मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा।
इन संशोधनों का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद कठिन समय के दौरान कर्मचारियों के परिवारों को अधिक सहायता और वित्तीय राहत प्रदान करना है
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