हरियाणा सरकार ने अपनाई एकीकृत पेंशन योजना: 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
रमेश गोयत
चंडीगढ़, 26 जून 2025:
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सेवा में आए 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में UPS को मंजूरी दी गई। योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करना है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
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सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन (कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी होने पर)।
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10 साल से अधिक की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी।
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पेंशनधारी की मृत्यु पर परिवार को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
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महंगाई राहत भी पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर लागू होगी, जो डीए के समान होगी।
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एकमुश्त भुगतान की अनुमति – हर छह माह की सेवा पर वेतन का 10% अतिरिक्त लाभ।
वित्तीय प्रभाव:
फंड संरचना:
निवेश व विकल्प:
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कर्मचारी अपनी निवेश प्राथमिकता PFRDA के नियमन के तहत तय कर सकेंगे।
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डिफॉल्ट निवेश पैटर्न PFRDA द्वारा तय होगा।
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पूल फंड का निवेश निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा लिया जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विकल्प:
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जो कर्मचारी UPS के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे UPS का विकल्प चुन सकते हैं।
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UPS एक बार चुनने के बाद अंतिम विकल्प माना जाएगा।
राज्य सरकार बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और विश्वविद्यालयों में UPS लागू करने पर भविष्य में अलग से निर्णय लेगी।
यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्थिर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी और पेंशन सुरक्षा को एक नई दिशा देगी।
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