हाईकोर्ट का सख्त आदेश: खरड़ की अवैध धार्मिक संरचनाएं हटाने को कहा, 6 हफ्ते की डेडलाइन
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 4 मई — पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के खरड़ इलाके के गांव भागोमाजरा में अवैध रूप से बनी दो धार्मिक संरचनाओं — श्री गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा और राधा माधव मंदिर — को हटाने के सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन ढांचों का निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया है, जो कानून का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। प्रबंध समितियों को 4 सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे धार्मिक रस्मों के अनुसार मूर्तियों, ग्रंथों और अन्य पवित्र वस्तुओं को ससम्मान हटा सकें। इसके बाद, दो सप्ताह के भीतर इन ढांचों को स्वयं गिराने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समयसीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया, तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा और इसका खर्च संबंधित प्रबंध समितियों से वसूला जाएगा।
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