भारत सरकार का आदेश: चंडीगढ़ प्रशासन को केंद्रीय पेंशन नियमों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पेंशन कवरेज प्रदान करने की हिदायत
बाबूशाही ब्यूरो
नई दिल्ली, 22अप्रैल 2025: गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें 22 दिसंबर 2003 से पहले भर्ती किया गया था, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पेंशन कवरेज प्रदान किया जाए।
चंडीगढ़ प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है कि वे पेंशन और पेंशनर्स' कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश O.M. No. 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03 मार्च 2023 का पालन करें और इस प्रक्रिया को अगले तीन महीनों में पूरा करें।
यह आदेश, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से जारी किया गया है।
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