HP High Court: हाई कोर्ट के सरकार को आदेश, पुलिसकर्मियों से आठ घंटे से ज्यादा न लें काम
जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के हिमाचल सरकार को आदेश
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 25 अप्रैल 2025 :
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि पुलिस कर्मी लगातार आठ घंटे से अधिक काम न करें।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह कठिन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए कम से कम पैंतालीस दिनों का अतिरिक्त वेतन दे। न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को पुलिस बल के कल्याण के लिए 13 अप्रैल, 2012 को गठित एक सदस्यीय राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार तीन महीने के भीतर एक कोष बनाने का निर्देश भी दिया।
न्यायालय ने राज्य सरकार को पुलिस बल की परिस्थितियों में सुधार के लिए पुलिस कर्मियों के लिए आवास योजना शुरू करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह पुलिस कर्मियों को उनके पूरे करियर के दौरान कम से कम तीन पदोन्नति प्रदान करके नियमों में उपयुक्त संशोधन करे ताकि नौकरी में ठहराव को दूर किया जा सके और दक्षता में सुधार हो सके। पुलिस विभाग को पुलिस कर्मियों को छुट्टियां देने में उदारता बरतने का निर्देश दिया गया है।
न्यायालय ने कहा है कि पुलिस बल के परिजनों को ड्यूटी के दौरान शारीरिक चोट लगने, विकलांगता होने या मृत्यु होने की स्थिति में उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार को पुलिस बल के लिए विशेष रूप से योग्य डाक्टरों की भर्ती करनी चाहिए। राज्य सरकार को पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए विशेष चयन बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया गया है। (SBP)
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