Bikram Majithia की जमानत याचिका पर Supreme Court ने पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस
Babushahi Bureau
चंडीगढ़/नई दिल्ली, 19 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। वर्तमान में नाभा जेल (Nabha Jail) में बंद मजीठिया ने अपनी रिहाई के लिए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
इससे पहले, अकाली नेता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी और उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट के उसी फैसले को चुनौती देने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिस पर आज सुनवाई हुई।
अगले साल होगी सुनवाई
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी, 2026 की तारीख तय की है। अब पंजाब सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के बाद ही कोर्ट इस पर विचार करेगा कि मजीठिया को जमानत दी जाए या नहीं। फिलहाल, मजीठिया को जेल में ही रहना होगा।
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