Himachal Pradesh: चिट्टा तस्करी के दोषी को 10 साल कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना भी लगाया
बाबूशाही ब्यूरो
शिमला, 19 दिसंबर 2025 :
जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चिट्टा और एमडीएमए (मेथिलीन डाई ऑक्सी मेथाम्फेटामाइन) तस्करी के मामले में अदालत ने दोषी रोशन कुमार झा को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला वर्ष 16 अक्तूबर 2022 का है, जब स्पेशल सेल की टीम की एएसआई अंबीलाल की अगुवाई में शोघी क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे थे। इस दौरान सोलन की ओर से एक हरियाणा रोडवेज की बस नंबर एचआर-58बी-2566 आई। सुबह 11:45 बजे पर आई इस बस को नियमित चेकिंग के लिए रोका गया। बस में उस समय 35 से 36 सवारियां बैठी हुई थीं। पुलिस की टीम ने आगे से सभी सवारियों के सामान की जांच करना शुरू की।
पुलिस की टीम सीट नंबर 9 और 10 पर पहुंची तो सीट नंबर 9 में एक युवक बैठा था, जिसकी गोद में पीठू बैग था। पुलिस ने उससे सफर करने के बारे में सवाल किए तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और सामान की तलाशी करवाने में आनाकानी करने लगा। (SBP)
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