Suspended DIG Bhullar की याचिका पर Supreme Court ने सुनवाई से किया इनकार
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 19 दिसंबर: पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर (Suspended DIG Harcharan Singh Bhullar) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से करारा झटका लगा है। रिश्वतखोरी के आरोपों में घिरे भुल्लर ने अपनी जमानत और सीबीआई जांच पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने भुल्लर को निर्देश दिया है कि वे अपनी बात रखने के लिए वापस हाई कोर्ट का रुख करें।
याचिका वापस ली, कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को देखते हुए हरचरण सिंह भुल्लर ने अपनी याचिका वापस ले ली, जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया। भुल्लर ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर (FIR) को चुनौती दी थी। इससे पहले उन्हें हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।
करोड़ों का कैश और रिश्वत का मामला
गौरतलब है कि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। सीबीआई (CBI) ने भुल्लर को मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यापारी से 8 लाख रुपये की रिश्वत (Bribe) लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में एक बिचौलिये कृष्णू को भी पकड़ा गया था।
जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान डीआईजी के घर से 7.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम नकदी (Cash), गहने और शराब बरामद हुई थी, जिसके बाद से ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
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