December Deadline :काउंटडाउन शुरू! 31 दिसंबर तक का है वक्त, निपटा लें ये 2 जरूरी काम
Babushahi Bureau
नई दिल्ली, 19 दिसंबर: साल 2025 अब विदाई की ओर है और दिसंबर का महीना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज 20 दिसंबर है, यानी आपके पास साल खत्म होने में सिर्फ 11 दिन शेष हैं। ऐसे में अगर आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन (Deadline) से पहले कुछ बेहद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य (Financial Tasks) नहीं निपटाए, तो नए साल में आपको भारी जुर्माना और कई तरह की कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने इन कामों के लिए आखिरी तारीख तय कर दी है, जिसके बाद कोई मोहलत नहीं मिलेगी।
पहला काम: ITR भरना
सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनकम टैक्स से जुड़ा है। जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) अभी तक दाखिल नहीं किया है, उनके पास 'बिलेटेड रिटर्न' (Belated Return) भरने का यह आखिरी मौका है। हालांकि, देरी के कारण अब आपको लेट फीस चुकानी होगी। नियमों के मुताबिक, अगर आपकी सालाना आय (Annual Income) 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये और इससे ज्यादा होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
अगर आप 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपका रिफंड (Refund) अटक सकता है और टैक्स विभाग की तरफ से ब्याज और नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, खराब टैक्स प्रोफाइल (Tax Profile) की वजह से भविष्य में लोन लेने, वीजा आवेदन (Visa Application) और क्रेडिट स्कोर (Credit Score) पर भी बुरा असर पड़ेगा।
दूसरा काम: दस्तावेजों को लिंक करना
टैक्स रिटर्न के अलावा दूसरा सबसे जरूरी काम पैन और आधार को लिंक करना है। अगर आपने अपना आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बनवाया था और अभी तक उसे पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक यह काम करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंकिंग लेनदेन (Banking Transactions), निवेश (Investment) और आईटीआर फाइलिंग जैसे जरूरी काम पूरी तरह रुक जाएंगे।
कैसे करें लिंक?
यह प्रक्रिया बेहद आसान है। आप घर बैठे इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (E-filing Website) पर जाकर पैन और आधार नंबर डालकर ओटीपी (OTP) के जरिए इन्हें लिंक कर सकते हैं। समय रहते इन कार्यों को निपटाना ही समझदारी है।
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