Ajnala Case : High Court का सख्त रुख; Amritpal Singh के साथियों की जमानत याचिकाएं खारिज
Babushahi Bureau
चंडीगढ़, 20 दिसंबर: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने अजनाला पुलिस थाने पर हुए हमले के मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में दायर कम से कम 5 जमानत याचिकाओं (Bail Petitions) को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट की इस सख्ती से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और अब इस केस की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
'कानून को हाथ में लेना स्वीकार नहीं'
सुनवाई के दौरान एक याचिका पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस सूरज प्रताप सिंह ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता समेत एक गैर-कानूनी भीड़ ने अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) के प्रभाव में आकर कानून का रास्ता अपनाने के बजाय हिंसा का रास्ता चुना। इनका मकसद पुलिस हिरासत से अपने साथी को छुड़ाना था, जिसके लिए इन्होंने थाने पर हमला कर कानून को अपने हाथ में लिया, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
राज्य की सत्ता को दी चुनौती
बेंच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह घातक हथियारों से लैस भीड़ का हिस्सा था। इस भीड़ ने न केवल पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन किया, बल्कि राज्य के अधिकार को भी चुनौती दी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उपद्रवियों ने मौके पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को चोट पहुँचाने से भी गुरेज नहीं किया।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि यह घटना 24 फरवरी, 2023 की है, जब अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ अमृतसर जिले के अजनाला पुलिस थाने (Ajnala Police Station) पर धावा बोल दिया था। इस हमले का उद्देश्य अपने एक सहयोगी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाना था। इस हिंसा के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमृतपाल और उसके साथियों को गिरफ्तार (Arrest) किया था। फिलहाल, 'वारिस पंजाब दे' का मुखिया अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल (Dibrugarh Jail) में बंद है।
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