BIG BREAKING: मजीठिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
बाबूशाही ब्यूरो
चंडीगढ़, 4 जुलाई, 2025- अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। अब मजीठिया की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई तय की गई है। हाईकोर्ट ने मोहाली जिला न्यायालय के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली मजीठिया की याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल (एजी) ने दलील दी कि मजीठिया ने मोहाली कोर्ट के 26 जून के आदेशों को चुनौती दी है, जो अब अप्रासंगिक हैं, क्योंकि उसके बाद नए समन जारी किए गए हैं।
इसके बाद कोर्ट ने मजीठिया के वकील को संशोधित याचिका दायर करने को कहा। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
याचिका में मजीठिया ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की साजिश है, जो मौजूदा सरकार ने उन्हें बदनाम करने और परेशान करने के उद्देश्य से की है।
उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न करार दिया। मजीठिया ने कहा कि 25 जून को मोहाली के विजिलेंस ब्यूरो थाने में दर्ज एफआईआर न केवल अवैध है, बल्कि उसी दिन सुबह उनके आवास से की गई गिरफ्तारी भी निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सुबह 9:00 बजे से 11:20 बजे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 11:20 बजे दिखाई गई। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) और बीएनएसएस की धारा 187 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी द्वारा दायर रिमांड आवेदन में गिरफ्तारी का कोई ठोस या तत्काल कारण नहीं बताया गया है।
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